Home » E-Paper » पारा दुर्घटना पीड़ितों को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया एवं झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 15 लख रुपए की सहायता राशि की घोषणा।

पारा दुर्घटना पीड़ितों को महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया एवं झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 15 लख रुपए की सहायता राशि की घोषणा।

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पारा के पास दात्याघाटी में ट्रैक्टर-ट्रॉली दुर्घटना

मंत्री निर्मला भूरिया ने मृतकों के परिवारों को 1–1 लाख एवं घायलों को 40–40 हजार रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा

कलेक्टर ने रेडक्रॉस के माध्यम से दोनों परिवारों को 50–50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई

संबल योजनांतर्गत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की कार्यवाही जारी

सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता राशि हेतु प्रकरण बना कर कार्यवाही जारी

Albert Mandoriya, Editor In Chief, Amlive24
झाबुआ। 20 अक्टूबर 2025। पारा के समीप ग्राम आंबा के पास दात्याघाटी में कल शाम एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे पलट गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। 7 गंभीर रूप से घायलों को दाहोद सहित अन्य चिकित्सालयों में रेफर किया गया है, वहीं अन्य घायलों का उपचार पारा में किया जा रहा है। दुर्घटना में सेवु पिता वेलसिंह (37 वर्ष), कमलेश पिता सेवु (8 वर्ष) एवं अनिल पिता खेलू डिंडोर (12 वर्ष) की मृत्यु हो गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को ₹1-1 लाख तथा घायलों को ₹40-40 हजार की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की है।
कलेक्टर नेहा मीना द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मृतक परिवारों को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹50-50 हजार की राशि स्वीकृत की गई। साथ ही सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत 3 मृतकों के परिवारजनों को रूपये 15–15 हजार रुपए की राशि एवं गंभीर रूप से 7 घायलों को 7500–7500 रूपये की राशि आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु प्रकरण बनाया गया।
संबल योजना अंतर्गत दिवंगत सेवु पिता वेलसिंह का वर्ष 2018 में पंजीयन था। योजना के निर्देशों के अनुसार मृतक के वैध वारिस श्रीमती वरदी पति सेवु को अन्त्येष्टि सहायता राशि ₹5,000 तथा उनके पुत्र कमलेश की मृत्यु पर ₹5,000 — कुल ₹10,000 की नकद राशि प्रदान की गई है।
साथ ही, सेवु पिता वेलसिंह के प्रकरण में संबल योजना अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में ₹4 लाख की आर्थिक अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृति हेतु प्रकरण तैयार कराया गया है।

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