By, Albert Mandoriya, Editor in Chief, Am Live 24
झाबुआ । मामला जिला शिक्षा विभाग झाबुआ द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपलिया द्वारा कक्षा 8 वी उत्तीर्ण की डुप्लीकेट अंक सूची प्रार्थी विक्टर पिता जोसफ मंडोरिया निवासी- ईशगढ़ पिपलिया तहसील व जिला झाबुआ के नाम पर जारी की गई। उक्त डुप्लीकेट अंक सूची में पूर्व माध्यमिक परीक्षा सत्र के स्थान पर वर्ष-200-200 जिला झाबुआ एवं प्राप्तांक का महायोग का स्पष्ट दर्शित नहीं होना संदेह का कारण बना।
आपको ज्ञात होगी उक्त अंक सूची के आधार पर जोसफ पिता पीटर मंडोरिया निवासी- ईशगढ़ पिपलिया जिला झाबुआ द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि का फौती नामांतरण कराने हेतु न्यायालय तहसील झाबुआ में उक्त अंक सूची को साक्ष्य दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करते हुए शासन प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की गई थी परंतु विक्टर के पिता जोसफ मंडोरिया द्वारा प्रस्तुत फौती नामांतरण आवेदन निरस्त होने पर इनका षड्यंत्र विफल हुआ।

विक्टर पिता जोसफ मंडोरिया द्वारा चाही गई उक्त डुप्लीकेट अंक सूची में दर्शित त्रुटियों के कारण संदेह प्रतीत होने के कारण अल्बर्ट मंडोरिया पत्रकार के द्वारा उक्त संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम में जिला शिक्षा विभाग झाबुआ से उक्त जारी की गई डुप्लीकेट अंक सूची के संबंधित जानकारी चाही गई थी परंतु रूपसिंह बामनिया जिला शिक्षा अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा चाही गई जानकारी को नहीं देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का मजाक बनाते हुए रूपसिंह बामनिया जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ द्वारा सत्यता पर पर्दा डाला जाना स्पष्ट प्रतीत होता नजर आ रहा है ।
प्रार्थी अल्बर्ट मंडोरिया पत्रकार द्वारा उक्त डुप्लीकेट अंक सूची के संबंधित सूचना के अधिकार में जानकारी चाही जाने के बाद रूपसिंह बामनिया जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में संकुल प्राचार्य पिपलिया से को विधिवत पत्र जारी करते हुए कोई जानकारी नहीं चाही जाना इनकी लापरवाही को दर्शित करता हैं। एवं प्राचार्य के द्वारा आवेदक अल्बर्ट मंडोरिया को मौखिक रूप से दी गई जानकारी एवं रूपसिंह बामनिया जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताई गई जानकारी में विरोधाभास होना भी संदेह उत्पन्न करता हैं । इस प्रकार से रूपसिंह बामनिया जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ द्वारा जानबूझकर सूचना का अधिकार अधिनियम का सरे आम धज्जियां उड़ाई जा रही है।
जिला प्रशासन को ज्ञात हो कि माध्यमिक विद्यालय पिपलिया द्वारा पूर्व में भी फर्जी अंक सूची जारी की गई थी उक्त फर्जी अंक सूची के संबंध में पुलिस थाना कल्याणपुरा द्वारा एफ.आई.आर दर्ज होकर जिला न्यायालय झाबुआ में प्रकरण प्रचलित है।
ऐसे में जिला प्रशासन मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच करवाते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए।
मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श लिया गया तो उनके द्वारा जानकारी देने से इनकार किया गया। अभी मैं एक बार ओर मेरे वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करता हूं।
श्री रूपसिंह बामनिया जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ।
जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ द्वारा उक्त जानकारी के संबंध में मुझे कोई पत्र जारी नहीं किया गया जानकारी चाही जाएगी तब उपलब्ध कराई जाएंगी ।
श्री मुकेश परमार, प्राचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपलिया









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