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6 दिसम्बर को हुई गौवंश वध की घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक डॉ शिव दयाल सिंह ने मामले में तीसरी बार पुनः क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया।

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Albert Mandoriya, Editor In Chief, Amlive24.com

झाबुआ। आज दिनांक 24/01/2026 शनिवार को थाना मेघनगर क्षेत्र के ग्राम नानिया साथ सजेली के सीमावर्ती वन क्षेत्र में 6 दिसम्बर को हुई गौवंश वध की घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक डॉ शिव दयाल सिंह ने मामले में तीसरी बार पुनः क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया। Sdm सुश्री अवंधति प्रधान , sdop राजेश सुलिया, तहसीलदार पलकेश परमार, टी आई दिनेश शर्मा, रेंजर टी एस हठीला अन्य प्रशासनिक अमले के साथ पैदल और एवं मोटर साइकिल पर वन क्षेत्र में आने वाले सुदूर स्थानों तक का निरीक्षण किया ।
श्री सिंह ने बताया कि पूरे वन क्षेत्र की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध एवं आपराधिक गतिविधि किसी भी स्थिति में नहीं हो, इस हेतु पुलिस, राजस्व, वन, पशु चिकित्सा विभाग, पंचायत विभाग के स्थानीय स्तर के अधिकारियों द्वारा निरंतर क्षेत्र का भ्रमण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित भी किया,
ग्राम सरपंच जामसिंह, तड़वी भारत सिंह, चौकीदार सरदार तथा अन्य ग्रामीण जनों से भी विस्तृत चर्चा की । क्षेत्र वासियों को ऐसे गंभीर अपराधों से दूरी बनाने और किसी भी घटना की तुरंत सूचना देने के सुझाव दिए। वन विभाग द्वारा आगामी दिनों में वन क्षेत्र को सुरक्षित किए जाने की कार्ययोजना की जानकारी ली तथा उनको अपने बीट पेट्रोलिंग को अधिक प्रभावी किए जाने हेतु निर्देशित किया ,SDOP थांदला को नाइट विजन ड्रोन से घटना स्थल तथा आसपास के सभी स्थानों की निगरानी के निर्देश दिए गए। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी भी नए घटना क्रम के चिन्ह नहीं पाए गए हैं। समस्त विभाग के अधिकारियों को किसी भी स्थिति में घटना के दोबारा नहीं होने देने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सूचना तंत्र मजबूत करने के भी निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्र के सभी ग्रामों में गौवंश संबंधी एवं अन्य अपराधों के प्रति जागरूकता हेतु प्रति दिन सामूहिक रूप से भ्रमण करने तथा ग्राम रक्षा समिति की सतत बैठके लेने हेतु निर्देशित किया ।Sdop थांदला और टी आई मेघनगर को अपराधियों के विरुद्ध सख्त व प्रभावी कार्यवाही करने को कहा। सभी अपराधियों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर फाइनल बाउंड ओवर कराने के आदेश मौके पर ही दिए। यदि इसके बाद भी कोई अपराधी किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो, उसका जिला बदर एनएसए जैसी कठोर कानूनी कार्यवाही की जाने की समझ दी गई।

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