Albert mandoriya, Editor In Chief, Am Live 24
(पार्ट -01)
झाबुआ। फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने के संबंध में आवेदक अल्बर्ट मडोरिया पत्रकार द्वारा कलेक्टर जनसुनवाई में प्रस्तुत शिकायत की जाँच कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अभिरक्षा में जाँच दल द्वारा जाँच पूर्ण करते हुए प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट लेख किया गया यहकि बदिया भूरिया तत्कालीन सचिव,ग्राम पंचायत पिपलिया,जनपद पंचायत झाबुआ जिला झाबुआ एवं जोसफ पिता पीटर मंडोरिया निवासी- पिपलिया ईशगढ़ एवं उनके बेटे राजेश मंडोरिया की मिलीभगत द्वारा शासन के नियम निर्देश के विरुद्ध लगभग 10 वर्ष बाद सबीना मंडोरिया के मृत्यु प्रमाण-पत्र में संशोधन करते हुए शासन को गुमराह किया जाना शिकायत जाँच में तथ्य सत्य पाए गए हैं जाँच दल द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर बदिया भूरिया सचिव के विरुद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही वरिष्ट कार्यालय को प्रतिवेदित की गई हैं

इसके पूर्व नरवरसिंह भाबोर,तत्कालीन सचिव द्वारा जोसफ पिता पीटर मंडोरिया राजेश मंडोरिया द्वारा दी गई मौखिक सूचना के आधार पर शासन के नियम के विरुद्ध बिना किसी प्रामाणिक दस्तावेजो के उक्त कथित मृतक सबीना मंडोरिया नाम से मृत्यु पंजी में नाम दर्ज किया गया हैं परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अभिरक्षा में जाँच दल को नरवरसिंह भाबोर तत्कालीन सचिव के विरुद्ध शिकायत जाँच के दौरान कोई दोष नहीं पाया जाना लेख किया जाना जाँच दल की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर संदेह उत्पन करता हैं ऐसे में संबंधित के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच करवाते हुए विभागीय जाँच करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
क्योकि-इसी फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर आरोपी जोसफ मंडोरिया द्वारा ग्राम नरवालिया में स्थित सर्वे न-09 व 12 की कृषि भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करवाने हेतु न्यायालय तहसील झाबुआ में प्रस्तुत लिखित आवेदन हल्का पटवारी की जाँच प्रतिवेदन में उक्त मृतका के वास्तविक वारिस व पिता कौन स्पष्ट नहीं होने से तहसीलदार न्यायालय तहसील झाबुआ द्वारा आरोपी जोसफ मंडोरिया का फौती नामांतरण आवेदन निरस्त किये जाने से बोखलाहट में षडयंत्र पूर्वक हल्का पटवारी की जाँच रिपोर्ट में लेख अनुसार पटवारी जाँच रिपोर्ट की पूर्ति करने व राजस्व विभाग को गुमराह करने हेतु आरोपी जोसफ मंडोरिया एवं बदिया भूरिया तत्कालीन सचिव, की मिलीभगत द्वारा वर्ष-2015 से मृतक सबीना पिता सकरिया खराड़ी नाम दर्ज मृत्यु पंजी में दर्ज नाम को शासन के नियम के विरुद्ध बदिया भूरिया तत्कालीन सचिव, जोसफ मंडोरिया,एवं उनका बड़ा बेटा राजेश मंडोरिया, द्वारा हेंड्री खराड़ी द्वारा दिए गए फर्जी शपथ-पत्र के आधार पर, प्रेम मंडोड, विनायक ऑनलाइन दुकान संचालक पर जन्म/मृत्यु पंजीयन शासकीय पोर्टल साईट पर ग्राम पंचायत पिपलिया की आई.डी. लॉग इन करते हुए मृतक सबीना पिता सकरिया खराड़ी के स्थान पर षडयंत्र पूर्वक दूषित मंशा से संशोधन करते हुए मृतक सबीना पिता सकरिया उर्फ़ दानियल खराड़ी नाम मृत्यु पंजी में दर्ज करते हुए शासन-प्रशासन को गुमराह करते हुए पुनः ग्राम नरवालिया में स्थित सर्वे न-09 व 12 की कृषि भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करवाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग झाबुआ के समक्ष न्यायालय तहसीलदार झाबुआ प्र.क्रं-0453/अ-6/2025-26 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आरोपी जोसफ मंडोरिया द्वारा अपील प्रस्तुत की गई हैं सूत्र बताते है यहकि आरोपी जोसफ मंडोरिया द्वारा उक्त कृषि भूमि को अवैध रूप से बेचने हेतु शासन के नियम के विरुद्ध यह फर्जीवाड़े का गन्दा खेल खेला गया हैं।
जिला प्रशासन की संज्ञान में फर्जीवाड़े होने पर जाँच रिपोर्ट में संलिप्त बदिया भूरिया सचिव एवं जोसफ मंडोरिया, राजेश मंडोरिया, हेंड्री खराड़ी आदि फर्जीवाड़े में संलिप्त समस्त झूठे साक्ष्य गवाहों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति शासकीय अभिलेख से छेड़छाड़ करते हुए इस प्रकार से फर्जी दस्तावेज बनवाकर शासन-प्रशासन को गुमराह करने की कोशश न कर सके।








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