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तहसीलदार सुनील कुमार डावर के कार्यकाल में पटवारी द्वारा अमल करवाए गए अवैध बंटवारा नामांतरण आदेश राजस्व रेकॉर्ड से गायब ! ऐसे गंभीर मामले पर जिला प्रशासन आरोपीगण पर क्यों मेहरबान !?!

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By Albert mandoriya, Editor in chief, Am Live 24
झाबुआ। मामला कार्यालय तहसीलदार तहसील झाबुआ जिला झाबुआ के ग्राम नरवालिया में स्थित कृषि भूमि सर्वे न-11, 17/1/1, 17/1/2, रकबा क्रमशः 0.2800, 0.4000, 0.3900, हैं, तत्कालीन पटवारी एवं आरोपीगण श्रीमती शांतिबाई खराड़ी, प्रकाश खराड़ी, मनोज खराड़ी, बसील खराड़ी, कालू खराड़ी, जेवियर खराड़ी की मिलीभगत से ग्राम नारवालिया में स्थित भूमि सर्वे का अवैध रूप से बंटवारा नामांतरण करवाया गया उक्त संबंध में तहसीलदार सुनील कुमार डावर को प्राप्त शिकायत की जाँच तहसीलदार के निर्देश में ग्राम नरवालिया के हल्का पटवारी द्वारा निष्पक्ष शिकायत की जाँच करते हुए जाँच प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया जाँच रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक-0129/अ-27/2024/-25 आदेश दिनांक-07/10/2024 द्वारा वर्तमान तहसीलदार सुनील कुमार डावर के कार्यकाल में पटवारी द्वारा अवैध रूप से सर्वे न-11, 17/1/1, 17/1/2, बंटवारा/नामांतरण आदेश अमल किया जाना जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ हैं तहसीलदार सुनील कुमार डावर तहसील झाबुआ जिला झाबुआ में दिनांक-15/07/2024 को पदस्थ हुए जाँच रिपोर्ट के अनुसार खाता खसरा नक़ल के कालम-12 में दर्शित उक्त तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक-0129/अ-27/2024/-25 आदेश दिनांक-07/10/2024 को अवैध रूप से बंटवारा/नामांतरण करवाया गया हैं

 

तहसीलदार सुनील कुमार डावर के निर्देश में पटवारी द्वारा की गई शिकायत जाँच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय तहसीलदार तहसील झाबुआ का प्र.क्रं-0129/अ-27/2024/-25 आदेश दिनांक-07/10/2024 द्वारा किये गए बंटवारा/नामांतरण एवं फौती नामांतरण पंजी क्रं-15/83 आदेश दिनांक-06/02/2003, एवं नामांतरण पंजी क्रं-16/1 आदेश दिनांक-06/02/2003,एवं नामांतरण पंजी क्रमांक-01 आदेश दिनांक-01/11/2012 पटवारी जाँच प्रतिवेदन में ग्राम नरवालिया में स्थित सर्वे न-11, 17/1/1,17/1/2,18,19,रकबा क्रमशः0.2800, 0.4000, 0.3900, 0.3700, 0.3300, हैं उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार-श्रीमती अन्नाबाई पति जोसफ मंड़ोरिया एवं श्री अगस्तिन पिता जोसफ मंड़ोरिया की मृत्यु होने से वारिसान के रूप में खराड़ी परिवार के 1-श्री मनोज खराड़ी 2-श्रीमती शांतिबाई खराड़ी, 3-श्री प्रकाश खराड़ी 4-श्री बसील खराड़ी 5-श्री कालू खराड़ी 6-श्री जेवियर खराड़ी, उक्त नाम राजस्व रेकार्ड में अवैध रूप से बंटवारा नामांतरण/फौती नामांतरण में दर्ज किये गए हैं एवं न्यायालय के आरसीएमएस पोर्टल पर उक्त प्रकरण दर्ज ही नहीं पाए गए हैं।

तहसीलदार को प्राप्त प्रार्थी की शिकायत पर अवैध रूप से करवाए गए बंटवारा नामांतरण/फौती नामांतरण के संबंध में कलेक्टर के निर्देश पर शिकायत की जांच की जा रही हैं। विचाराधीन जांच में तहसीलदार झाबुआ द्वारा जानबूझकर वरिष्ठ अधिकारियों को समय पर जांच प्रतिवेदित नहीं करना एवं किन पटवारी की आईडी द्वारा अवैध बंटवारा नामांतरण आदेश अमल किया गया जाँच में प्रतिवेदित नहीं करने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा आरोपीगण को संरक्षण दिया जा रहा हैं

 

तहसीलदार सुनील कुमार डावर द्वारा शिकायत जाँच के संबंध में मिडिया को कोई भी जानकारी बाईट देने से स्पष्ट इंकार किया गया हैं

मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन-प्रशासन को उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित के विरुद्ध तत्काल उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए

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